Fri. Feb 13th, 2026

SINGRAULI NEWS : जिला कलेक्टर की टीएल बैठक के निर्देश पर परिवहन–खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई

महुआगंवा–सरई–सीधी–रीवा मार्ग पर ओवरलोड रेत/राखड़ परिवहन पर सख़्ती, वाहन जप्त

सिंगरौली कार्यालय 
जिला कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित (जिला स्तरीय) बैठक में दिए गए स्पष्ट निर्देशों के पालन में परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा जिले में संयुक्त रूप से सघन जाँच एवं जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी रोक, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा वैधानिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया था कि ओवरलोड राखड़ (फ्लाई ऐश), कोयला, रेत एवं गिट्टी का अवैध परिवहन, बिना तिरपाल खुले परिवहन तथा प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख़्त एवं निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के मार्गदर्शन में तथा खनिज विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में महुआगंवा–सरई से सीधी–रीवा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

जाँच के दौरान 02 बसें नियमविरुद्ध आवागमन करती पाई गईं, जिन पर चालानी कार्रवाई की गई। संबंधित वाहन क्रमांक MP53 ZE 9125 एवं MP53 P 0725 के चालकों को जनजागरूकता मिशन के तहत नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई।

वहीं, ओवरलोड रेत परिवहन करते पाए गए वाहन क्रमांक MP53 ZC 5860 को नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सुरक्षार्थ निवास चौकी परिसर में खड़ा कराते हुए जप्ती की कार्रवाई की गई।

संयुक्त टीम द्वारा प्रदूषण मानक (PUC), ओवरलोडिंग, खनिज परिवहन अनुमति (TP/ई-TP), बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र सहित अन्य वैधानिक दस्तावेजों की गहन जाँच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध ताबड़तोड़ चालानी एवं दंडात्मक कार्रवाई की गई।

यह संयुक्त अभियान सरई थाना क्षेत्र अंतर्गत बंधा-पचौर-महुआगंवा से निगरी चौकी तक संचालित किया गया।

सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशानुसार चिन्हित मालवाहक वाहनों में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिससे रात्रिकालीन दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।

परिवहन एवं खनिज विभाग ने संयुक्त रूप से स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध खनिज परिवहन, शासकीय कार्यवाही में बाधा अथवा शासकीय सेवकों से अभद्रता की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी एवं चालक के विरुद्ध BNS एवं अन्य संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाएगी।

व्यापक जनजागरूकता संदेश

प्रशासन आम नागरिकों, वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील करता है कि—
• बिना वैध ई-TP/दस्तावेज के खनिज परिवहन न करें।
• ओवरलोडिंग एवं बिना तिरपाल खुले परिवहन से बचें।
• वैध PUC, फिटनेस एवं बीमा प्रमाणपत्र साथ रखें।
• सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बचाव करें।

  1. “अवैध खनिज परिवहन से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन ही सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैधानिक व्यवस्था की गारंटी है।”

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  • Fanindra sinha

    दुनिया की आवाज तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क संपदक फणींद्र सिन्हा

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